कोलकाता: एक विशेष अदालत आज, सोमवार को सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया गया एडवोकेट रहमान ने कहा, संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
सीएम ममता ने दिया बयान :- वहीं, इस मामले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जांच में सहयोग किया है हमने न्याय की मांग की थी, लेकिन न्यायपालिका को अपना काम करना था इसलिए इसमें इतना समय लगा लेकिन हम हमेशा चाहते थे कि पीड़िता को न्याय मिले।